देहरादून में मिठाई की दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, 27 प्रतिष्ठानों की जांच; ट्रे पर डेट लिखना अनिवार्य

उत्तराखण्ड स्वास्थ्य

निर्माण और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं मिलने पर दुकानदारों को निर्देश, नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

देहरादून। त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने देहरादून में मिठाई की दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभागीय टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में जांच कर मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अंकित होने की व्यवस्था का जायजा लिया। अभियान के दौरान कुल 27 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बालावाला, मियांवाला, हरिद्वार रोड, जोगीवाला, शास्त्री नगर, नेहरू कॉलोनी और सहारनपुर रोड स्थित मिठाई की दुकानों की जांच की। कई प्रतिष्ठानों में खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्धारित तिथियां अंकित मिलीं, जबकि कुछ दुकानों में इनका उल्लेख नहीं पाया गया। ऐसे प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

कई दुकानों में नहीं मिलीं निर्धारित तिथियां

निरीक्षण के दौरान लकी स्वीट्स, प्रकाश इंटरप्राइजेज, आंचल स्वीट्स, चंचल स्वीट्स, आहूजा स्वीट्स, ओम बीकानेर स्वीट्स, नीरज स्वीट्स, दून स्वीट्स, रस्तोगी स्वीट्स और गोयल स्वीट्स सहित कई प्रतिष्ठानों में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि अंकित मिली।

वहीं, बीकानेर मिष्ठान भंडार, जशोदा स्वीट्स, पंवार स्वीट्स, गढ़वाल स्वीट्स और जर्मन बेकर समेत कुछ प्रतिष्ठानों में तिथियां अंकित नहीं मिलीं। विभाग के अनुसार, इनमें से पांच प्रतिष्ठानों की अनुपालन रिपोर्ट शाम तक प्राप्त हो गई थी।

सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क में भी जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग की दूसरी टीम ने सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क क्षेत्र में भी निरीक्षण किया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी की टीम ने काशी स्वीट्स और बीकानेर के प्रतिष्ठानों की जांच की। अधिकांश जांचे गए प्रतिष्ठानों में मिठाइयों की ट्रे पर आवश्यक तिथियां अंकित मिलीं, जबकि एक अन्य प्रतिष्ठान में नियमों का पालन नहीं पाया गया। संबंधित कारोबारी को निर्माण और अवसान तिथि अनिवार्य रूप से लिखने के निर्देश दिए गए।

नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि लिखे होने से ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसके इस्तेमाल की निर्धारित अवधि की जानकारी मिलती है। इससे उपभोक्ता खरीदारी के समय अधिक जागरूक निर्णय ले सकते हैं।

आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि विभाग का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराना है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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